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हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के ऐसे अविवाहित पुरुष और महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान करने के लिए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की शुरुवात की है जिनकी उम्र 45 और 60 साल के बीच है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है | आज आप इस लेख के माध्यम से Unmarried Pension Yojana Haryana Apply Online, प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि, पात्रता, लाभ, उद्देश्य आदि के बारें में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे तो आप इस आर्टिकल के साथ अंत तक जुड़ें रहें और हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री महोहर लाल खट्टर जी द्वारा रविवार को करनाल के कालमपूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में की गयी है | इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे नागरिकों को हर महीने 3000 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जो अभी तक अविवाहित है और उनकी उम्र 45 साल से 60 साल के बीच है | इस योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों लाभ लेने की पात्र है | योजना के शुरू होने ससे राज्य के अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वो अपना जीवनयापन आसानी से कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे | इस योजना का लाभ लेने के पात्र अविवाहित पुरुष और महिलाओं को अपना Unmarried Pension Yojana Haryana Apply Online करना होगा |
Haryana Unmarried Pension Yojana 2024 Key Details
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
कब शुरू की गयी | 02 जुलाई 2024 |
शुरू करने का उद्देश्य | राज्य के 45 साल से 60 साल की उम्र के अविवाहित नागरिकों के पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | 45 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के अविवाहित पुरुष और महिलाएं |
आवेदन मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि | 3000 रूपये हर महीने |
राज्य | हरियाणा |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा 2024 का उद्देश्य
हरियाणा राज्य में शुरू की अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है राज्य में 1.25 लाख के करीब महिलाएं और पुरुष ऐसे है जिनकी उम्र 45 और 60 वर्ष के बीच है और वह अभी अविवाहित है उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने तथा उनका जीवनयापन आसान बनाना है | इस योजना के माध्यम से पात्र पुरुष और महिलाओं को सरकार हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के शुरू होने राज्य के आविवाहित पुरुषो और महिलाओं को जो लाभ प्राप्त होंगे उनका विवरण इस प्रकार है |
- राज्य के 45 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक के पुरुष और महिलाओं को हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- राज्य के अविवाहित नागरिकों का जीवनयापन आसान हो पायेगा |
- राज्य के करीब 1.25 लाख अविवाहित नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा |
- अविवाहित नागरिकों की जरूरतें पूरी होंगी |
- राज्य के अविवाहित नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे |
- प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिसके लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे |
अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा 2024 के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित पुरुष और महिएं जिनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है उनको हर महीने सरकार द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जो हर महीने 3000 रूपये निर्धारित की गयी है | अविवाहित नागरिकों को प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ट्रान्सफर किया जायेगा |
अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा की निर्धारित पात्रता
हरियाणा राज्य में शुरू की गयी अविवाहित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को इस योजना के लिए निर्धारित की गयी पात्रताओं में पात्र होना जरुरी है जिनका विवरण इस प्रकार है |
- आवेदक पुरुष या महिला हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए |
- आवेदक महिला या पुरुष की उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- महिला या पुरुष जो अविवाहित है उनके परिवार की आर्थिक आय प्रति वर्ष 2,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए |
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
- सभी जरुरी दस्तावेज आवेदक के पास पुरे होने चाहिए |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिन जरूरी दसत्वेजों की जरुरात पड़ेगी उनका विवरण इस प्रकार है |
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- स्थायी पत्ते का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- अविवाहित होने का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म PDF
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का आवेदन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते है जिसके लिए आप आवेदन फॉर्म ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिंक पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते है या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय या अटल सेवा केन्द्र तथा अंत्योदय भवन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त कर सकते है |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के जो भी अविवाहित पुरुष और महिलाएं जो Unmarried Pension Yojana Haryana Apply Online करना चाहते है वह इस प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से Haryana Unmarried Pension Yojana Online Registration कर सकते है |
- योजना के लिए जारी की गयी आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाये |
- होम पेज पर Apply For Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करें |
- नए पेज में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें |
- अगले पेज में आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें |
- अब आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसको आप PDF में डाउनलोड करें |
- अब इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी डिटेल्स दर्ज करें और मांगे गये दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करें |
- अब आप इस आवेदन फॉर्म को आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करवादें |
- अब आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी उसके बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पात्र नागरिक अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय या अटल सेवा केन्द्र तथा अंत्योदय भवन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करे और मांगी गयी सभी डिटेल्स दर्ज करके सभी दस्तावेज सलंगन करके उसी कार्यालय में जमा करवादे उसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी जिसमे यदि आप पात्र पायें जाते है तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा |
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Haryana Unmarried Pension Yojana 2024 FAQs
हरियाणा राज्य में शुरू की गयी अविवाहित पेंशन योजना के लिए राज्य के 45 से 60 वर्ष के बीच के अविवाहित पुरुष और महिलाएं पात्र है |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए शुरू की गयी योजना अहै जिनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और अभी तक शादी नहीं हुई है |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 3000 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |